जबलपुर। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के इच्छुक भवन स्वामियों, अस्पताल, होटल और अपार्टमेंट संचालकों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। नगर निगम द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद फायर सेफ्टी नियमों का पालन न करने वालों पर 1 जनवरी 2025 से कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
जबलपुर। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के इच्छुक भवन स्वामियों, अस्पताल, होटल और अपार्टमेंट संचालकों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। नगर निगम द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद फायर सेफ्टी नियमों का पालन न करने वालों पर 1 जनवरी 2025 से कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
निगमायुक्त प्रीति यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने राज्यभर में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के दंडात्मक प्रावधानों को अस्थायी रूप से 31 दिसंबर 2024 तक शिथिल किया था, ताकि सभी भवन स्वामी और संचालक अपनी सुरक्षा मानकों को पूरा कर सकें। यह छूट अब समाप्त हो रही है।
1 जनवरी से लागू होंगे सख्त नियम
निगमायुक्त ने चेतावनी दी है कि जिन भवनों, अस्पतालों, होटलों और अपार्टमेंट्स में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनके विरुद्ध जनहित को ध्यान में रखते हुए कठोर कदम उठाए जाएंगे। निगमायुक्त ने यह भी कहा कि नागरिक और संस्थान आज अंतिम दिन इस छूट का लाभ उठाएं और फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।
अनुपालन न करने पर लगेगा जुर्माना
जो भवन स्वामी या संचालक 2 माह के भीतर फायर प्लान तैयार कर अग्निशमन प्राधिकरण को नहीं देंगे, उन पर जुर्माने का प्रावधान लागू होगा। विलंब पर प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा, जो एक वर्ष के बाद 1000 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ जाएगा।
नागरिकों के लिए अंतिम अपील
निगमायुक्त प्रीति यादव |
निगमायुक्त प्रीति यादव ने नागरिकों से अपील की है कि फायर सेफ्टी नियमों का पालन करना केवल प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि यह आपकी और आपके परिसर में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेकर न केवल दंड से बचा जा सकता है, बल्कि संभावित आपदाओं से भी बचाव किया जा सकता है।
आखिरी दिन होने के कारण शहर में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट कार्यालयों में भारी भीड़ होने की संभावना है। प्रशासन ने भी सर्टिफिकेट प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।
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