भोपाल। राज्य सरकार ने वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उज्जैन के विक्रमोत्सव व्यापार मेला और ग्वालियर व्यापार मेला में वर्ष 2024-25 के दौरान खरीदे जाने वाले गैर-परिवहन और हल्के परिवहन वाहनों पर 50 प्रतिशत जीवनकाल मोटरयान कर की छूट दी जाएगी। यह छूट वाहन खरीददारों को राज्य सरकार की ओर से निर्धारित शर्तों के तहत प्रदान की जाएगी।
सरकार की इस योजना का लाभ मोटरसाइकिल, कार और निजी उपयोग की ओमनी बस जैसे गैर-परिवहन वाहनों के साथ-साथ हल्के परिवहन वाहनों को मिलेगा। लेकिन यह छूट केवल तभी दी जाएगी जब इन वाहनों का पंजीकरण उज्जैन या ग्वालियर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में स्थायी रूप से किया जाएगा।
व्यवसायियों के लिए विशेष नियम:
सरकार ने ऑटोमोबाइल व्यवसायियों के लिए भी नियम तय किए हैं। उज्जैन और ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल विक्रेताओं को मेला क्षेत्र में वाहन बिक्री की अनुमति केवल तभी मिलेगी जब वे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे और मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
सरकार की पहल से खरीदारों को मिलेगा लाभ:
राज्य सरकार का यह कदम आम नागरिकों को किफायती दर पर वाहन खरीदने का अवसर देगा। साथ ही व्यापार मेलों में ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इस छूट से न केवल वाहन खरीदना सस्ता होगा, बल्कि मेले में आने वाले ग्राहकों की संख्या में भी इजाफा होने की संभावना है।
उज्जैन विक्रमोत्सव मेला:
उज्जैन में हर साल आयोजित होने वाला विक्रमोत्सव व्यापार मेला मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों में से एक है। यहां पर ऑटोमोबाइल, कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री होती है। इस बार मोटरयान कर में छूट की घोषणा से मेले में वाहनों की बिक्री में खासा इजाफा होने की उम्मीद है।
यह पहल राज्य सरकार की "सस्ती और सुलभ परिवहन नीति" का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को वाहन खरीदने में प्रोत्साहन देना और स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा देना है।
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