जबलपुर में नशे के लिए उपयोग होने वाले उत्पादों पर रोक, कलेक्टर का सख्त आदेश


जबलपुर। जनहित और स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जबलपुर के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दीपक सक्सेना ने जिले में नशे के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के विक्रय और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है।

कलेक्टर सक्सेना ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि कम उम्र के बच्चों द्वारा कोरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर, साल्यूशन क्रीम और थिनर जैसे उत्पादों का नशे के रूप में उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ये उत्पाद बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही, इन्हें अपराध की ओर उकसाने का माध्यम भी बनाया जा रहा है।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उत्पादों का नशे के लिए इस्तेमाल बच्चों को सड़क दुर्घटनाओं, अपराधों और स्वास्थ्य समस्याओं की ओर धकेल रहा है। इन खतरों को रोकने के लिए जिले में कठोर कदम उठाए गए हैं। अब से कोरेक्स कफ सिरप केवल पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचा जा सकेगा। बोनफिक्स, व्हाइटनर, साल्यूशन क्रीम और थिनर जैसे उत्पाद नाबालिगों को बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने आम जनता और दुकानदारों से इस आदेश का पालन करने का आह्वान किया है ताकि जिले में बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। 

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