जबलपुर। ग्राम उमरिया में नगर निगम ने बिना स्वीकृति के बन रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के निर्देश पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कॉलोनी सेल प्रभारी सुनील दुबे ने जानकारी दी कि यह कॉलोनी खसरा नं. 12/1 पर जे.के. कंसल्टेंसी द्वारा विकसित की जा रही थी।
जांच के दौरान कॉलोनाइजर के पास वैध दस्तावेज न होने पर नगर निगम ने शासन के कॉलोनी विकास नियम 2021 की धारा 22(4) के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण को हटाया।
निगमायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना सक्षम स्वीकृति के कॉलोनी या भवन निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। इसके लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं जो अवैध निर्माण कार्यों पर नजर रख रही हैं।
आज की कार्रवाई में कॉलोनी सेल और अतिक्रमण टीम के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। निगम का यह कदम अवैध निर्माण रोकने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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