नया बाजार मार्केट के व्यापारियों को भुगतान के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम: निगमायुक्त प्रीति यादव

बकाया राशि जमा न होने तक दुकानें रहेंगी सील


नगर निगम आयुक्त  प्रीति यादव

जबलपुर। नया बाजार मार्केट में नगर निगम के स्वामित्व वाली दुकानों में हुए अवैध निर्माण को नियमित करने के मुद्दे पर मानस भवन स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय के मिनी हॉल में निगमायुक्त प्रीति यादव ने व्यापारियों के साथ एक अहम बैठक का आयोजन किया। बैठक में निगमायुक्त ने यह स्पष्ट कर दिया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 2012 में जारी की गई गाइडलाइन के तहत ही बकाया किराए की गणना की जाएगी और व्यापारियों को इसी आधार पर बकाया राशि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।

तीन दिन की समय सीमा
बैठक में निगमायुक्त ने सख्त लहजे में व्यापारियों को निर्देशित किया कि वे आगामी तीन दिनों के भीतर अपने बकाया किराए की राशि नगर निगम के खजाने में जमा करें। उन्होंने यह भी कहा कि तय समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार की रियायत प्रदान नहीं की जाएगी।

दुकानों पर तालेबंदी का आदेश
निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने यह भी घोषणा की कि यदि व्यापारी निर्धारित अवधि में भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत दुकानों पर तालेबंदी की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक समस्त राशि जमा नहीं की जाती, तब तक दुकानों को सील रखा जाएगा।

उच्चाधिकारियों की उपस्थिति
इस बैठक में अपर आयुक्त व्हीएन बाजपेयी, वित्त विभाग के अपर आयुक्त प्रशांत गोटिया, उपायुक्त पीएन सनखेरे, बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह और व्यापारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

निगमायुक्त द्वारा दिए गए इस अल्टीमेटम से व्यापारियों के बीच हलचल मच गई है। निगम की यह सख्ती व्यापारियों को उनके दायित्वों की ओर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

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