जबलपुर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दीपक सक्सेना |
जबलपुर। जिले में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जबलपुर के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दीपक सक्सेना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर का सख्त संदेश:
कलेक्टर सक्सेना ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।
आयोजनों के लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य:
किसी भी आयोजन से पहले संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के आयोजनों को अवैध घोषित किया जाएगा, और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दोपहिया वाहन रैलियों पर जिले में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
धार्मिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर:
प्रशासन ने निर्देश दिया है कि अनुमत आयोजनों में ऐसे नारों या शब्दों का प्रयोग न किया जाए, जिनसे किसी धर्म या वर्ग की भावनाएं आहत हों। उल्लंघन करने वालों और आयोजकों पर समान रूप से कार्रवाई होगी।
संपत्ति और सामाजिक सुरक्षा:
सार्वजनिक सड़कों पर पशुओं को छोड़ने, घरेलू और व्यवसायिक नौकरों की जानकारी थाने में न देने, और होटल, लॉज, या पेइंग गेस्ट व्यवस्थाओं में पहचान पत्र और पुलिस सूचना का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर निगरानी:
कलेक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक सामग्री, साम्प्रदायिक संदेश, और भड़काऊ पोस्ट्स की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। ऐसे पोस्ट शेयर, लाइक, या फॉरवर्ड करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और शांति बनाए रखने में सहयोग दें। इस आदेश के तहत जबलपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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