जबलपुर। नगर निगम जबलपुर द्वारा व्यापारिक लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक बिना विलंब शुल्क के नवीनीकरण किया जा सकता है। इसके बाद, अप्रैल माह से विलंब शुल्क लागू किया जाएगा। इस संबंध में निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने बाजार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नवीनीकरण प्रक्रिया को तेज किया जाए और बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
व्यापारियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था
नोडल अधिकारी (लाइसेंस) ने जानकारी दी कि व्यापारियों को सुविधा देने के लिए सभी संभागों में एजेंसी द्वारा नियुक्त एक-एक कर्मचारी तैनात किया गया है, साथ ही जॉर्ज टाउन स्कूल परिसर में भी लाइसेंस नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।
अनिवार्य है नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना
निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि नगर निगम सीमा के भीतर संचालित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिन व्यापारियों द्वारा तय समय सीमा के भीतर लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया जाएगा, उनके प्रतिष्ठानों पर तालाबंदी व चालानी कार्रवाई की जाएगी।
निगम प्रशासन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे नगर निगम की अप्रिय कार्रवाई से बचने के लिए निर्धारित समय तक अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराएं और शहर के विकास में सहयोग दें।
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