जबलपुर। नगर निगम प्रशासन ने बकाया करों की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के निर्देशानुसार अपर आयुक्त श्रीमती अंजू सिंह ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि 31 मार्च तक करों की राशि जमा न करने पर 1 अप्रैल से दोगुनी राशि वसूली जाएगी।
कुर्की और तालाबंदी की कार्रवाई होगी तेज
बैठक में राजस्व निरीक्षकों, सहायक राजस्व निरीक्षकों एवं नोटिस सर्वरों को सख्त निर्देश दिए गए कि बकायादारों को 173 एवं 174 के नोटिस जारी करें और कुर्की एवं तालाबंदी की कार्रवाई तेज करें। फील्ड में अधिक समय बिताकर वसूली कार्य को प्राथमिकता देने की हिदायत दी गई।
31 मार्च के बाद राहत की कोई संभावना नहीं
अपर आयुक्त श्रीमती अंजू सिंह ने बताया कि करदाताओं के पास बकाया कर जमा करने के लिए केवल 10 दिन शेष हैं। 1 अप्रैल 2025 से बकाया करों की राशि दोगुनी कर दी जाएगी, जिससे करदाताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। लोक अदालत में भी राहत नहीं मिलेगी।
निगमायुक्त की अपील: समय पर कर जमा करें
निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने नागरिकों से सम्पत्ति कर, जलकर, किराया, कचरा प्रबंधन शुल्क एवं अन्य कर समय पर जमा करने की अपील की है, ताकि अधिभार और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
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